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बालोद में सनसनी: खिलौना टूटने की रंजिश में 6 वर्षीय मासूम की हत्या की कोशिश, आरोपी चाचा को 7 साल की सजा

बालोद में सनसनी: खिलौना टूटने की रंजिश में 6 वर्षीय मासूम की हत्या की कोशिश, आरोपी चाचा को 7 साल की सजा


बालोद। भतीजे का खिलौना टूटने से नाराज एक युवक ने पड़ोसी के छह वर्षीय बच्चे की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी मासूम को सीताफल खिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया और सुनसान स्थान पर ईंट-पत्थर से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामला बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम देवसरा का है। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह छह वर्षीय लिकेश साहू घर से खेलने निकला था। कुछ समय बाद उसके लापता होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। करीब साढ़े 11 बजे ग्रामीणों ने उसे एक ब्यारा में लहूलुहान और बेहोश हालत में पाया। उसके सिर, चेहरे और गले पर गंभीर चोटें थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दुर्ग रेफर किया गया, जहां उपचार से उसकी जान बच गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मुकेश कुमार साहू अपने भतीजे के खिलौने टूटने की बात को लेकर बच्चे से नाराज था। घटना के दिन उसने लिकेश को सीताफल और अन्य फल दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया। रास्ते में ईंट-सीमेंट का टुकड़ा उठाकर उसने बच्चे के सिर और चेहरे पर कई वार किए और उसे मृत समझकर मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धारा के तहत न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया।

मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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