अंबिकापुर में आरक्षक दंपती पर 20 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज
अंबिकापुर / सरगुजा जिले में पदस्थ एक आरक्षक और उसकी पत्नी के खिलाफ जमीन खरीदने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार दंपती ने बकाया भुगतान मिलने का भरोसा दिलाकर महिला से बड़ी रकम ली, लेकिन निर्धारित समय पर वापस नहीं लौटाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, गांधीनगर क्षेत्र निवासी एक महिला व्यवसायी ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2023 में आरक्षक और उसकी पत्नी ने पारिवारिक संबंधों का हवाला देते हुए जमीन खरीदने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता बताई। साथ ही यह भी कहा कि लोक निर्माण विभाग से उनका करोड़ों रुपये का भुगतान लंबित है, जो शीघ्र मिलने वाला है। इस भरोसे पर महिला ने जुलाई 2023 के दौरान अलग-अलग किश्तों में कुल 30 लाख रुपये उन्हें दिए।
शिकायत में बताया गया है कि रकम वापस मांगने पर आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे। मार्च 2025 तक उन्होंने 10 लाख रुपये लौटाए, जबकि शेष 20 लाख रुपये के लिए दो चेक दिए। बैंक में प्रस्तुत करने पर दोनों चेक अनादृत (बाउंस) हो गए।
महिला का आरोप है कि कानूनी नोटिस भेजने के बाद आरोपियों ने रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। साथ ही पुलिस विभाग में प्रभाव होने का दावा करते हुए झूठे मामलों में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने अन्य लोगों से भी इसी तरह धन लेने की कोशिश की है।
शिकायत के आधार पर गांधीनगर थाना पुलिस ने आरक्षक और उसकी पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में धोखाधड़ी और साझा आपराधिक मंशा का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी













0 टिप्पणियाँ