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शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

सक्ती / सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों के प्रभावी पालन के उद्देश्य से सक्ती पुलिस द्वारा जिले में लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच कर शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में 13 मई 2026 को चंद्रपुर-चंदली मुख्य मार्ग (एनएच-153) पर जांच के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएन 2300 के चालक प्रशांत कुमार अग्रवाल (43 वर्ष), निवासी सावित्री नगर, रायगढ़, को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। यातायात पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर से जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया तथा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय ने चालक को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

यातायात प्रभारी वाय.एन. शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करने तथा सभी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

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