शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
रायगढ़ / शादी का झांसा देकर एक युवती का वर्षों तक कथित रूप से शारीरिक शोषण करने के आरोप में धरमजयगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, मामला शून्य एफआईआर (जीरो एफआईआर) के माध्यम से थाना गांधीनगर (सरगुजा) से धरमजयगढ़ थाना स्थानांतरित हुआ। 22 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में उसकी पहचान धरमजयगढ़ में रहने वाले पंकज गुप्ता से हुई थी। आरोप है कि उस समय पीड़िता नाबालिग थी और आरोपी ने प्रेम तथा विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लंबे समय तक शादी का भरोसा दिलाकर वह कथित रूप से उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2019 में आरोपी ने किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वह पीड़िता के संपर्क में बना रहा और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने आगे की पढ़ाई के दौरान रायगढ़ और अंबिकापुर में रहने के दौरान भी आरोपी पर पीछा करने और लगातार संपर्क बनाए रखने का आरोप लगाया है। बाद में विवाह से इनकार करने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की।
धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता (30), निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(एम) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।













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