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मुंगेली पुलिस कोे जरहागांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फरहदा मे हुये हत्या के प्रकरण मे आरोपियो की गिरफ्तार करने मे मिली सफलता

मुंगेली पुलिस कोे जरहागांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फरहदा मे हुये हत्या के प्रकरण मे आरोपियो की गिरफ्तार करने मे मिली सफलता

➡️ मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना जरहागांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम फरहदा में घटित हत्या के प्रकरण का मुंगेली पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा किया गया।

➡️ बहन से बातचीत करने की शंका को लेकर हुये विवाद मे बटनदार चाकू से वार कर हत्या करने पर थाना जरहागांव पुलिस द्वारा 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

➡️आरोपी हितेश उर्फ हरिओम कश्यप से घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू तथा खून लगी कपडा जप्त की गई।

➡️ थाना जरहागांव में अपराध क्रमांक 19/26 धारा 103 (1), 109, 3(5) बीएनएस. 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियो के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की गई।

जरहागांव :- प्रार्थी अर्जून साहू पिता गौकरण साहू उम्र 20 वर्ष निवासी फरहदा थाना जरहागांव जिला मुंगेली द्वारा दिनांक 03.02.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि करीबन दो ढाई माह पहले कोमल साहु (मृतक) के साथ गांव का जयपाल उर्फ कल्लू साहू ने मेरी बहन से बातचीत करता है, कहकर शक पर विवाद झगडा हुआ था। इसी बात की रंजिश रखते हुये दिनांक 02.02.2026 के रात्रि करीबन 10.30 बजे खरवोरवा तालाब पार ग्राम फरहदा के पास जयपाल साहू ने प्रार्थी अर्जुन और कोमल साहू को हाथ मुक्का से मारपीट किया और हितेश उर्फ हरिओम कश्यप ने अपने पास मे रखे चाकू से हत्या करने की नियत से प्रार्थी अर्जुन साहू के पेट और दाहिना हाथ की छीनी उंगली मे गंभीर चोट पहुंचाया और कोमल साहू (मृतक) के पेट मे चाकू मारने से गंभीर चोट आने पर ईलाज के लिये जिला अस्पताल मुंगेली लेकर गये थे जहां कोमल साहू (मृतक) पिता चिंताराम साहू उम्र 19 साल ग्राम फरहदा का मृत्यु हो गया, उक्त सूचना पर थाना जरहागांव में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 19/26 धारा 103 (1), 109, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

 प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान फारेंसिक टीम द्वारा बारिकी से निरीक्षण कर अपराध मे प्रयुक्त हथियार (बटनदार चाकु), मोबाइल को विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। परिजनों एवं स्वतंत्र गवाहों का कथन लिया जाकर आरोपियों द्वारा आरोपी की बहन से बातचीत करने की संदेह पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया जिस पर प्रकरण मे 25,27 आर्म्स की समाहित करते हुये उक्त अपराध की आरोपी 1. हितेश उर्फ हरिओम कश्यप पिता रामनिवास उम्र 18 वर्श 10 माह निवासी बजरंगपारा जरहागांव जिला मुंगेली 2. जयपाल उर्फ कल्लू साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 20 वर्ष निवासी फरहदा थाना जरहागांव जिला मुंगेली छ.ग.* को दिनांक 03.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 04.02.2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

 उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सत्येन्द्रपुरी गोस्वामी थाना प्रभारी जरहागांव, सउनि लखीराम नेताम , लव सिंह ध्रुव प्र.आर. महेश राज , देवकुमार डिडोरे ,लक्ष्मण यादव ,आरक्षक उमेश सोनवानी, सुशांत पाण्डेय, राजचंद्र जोशी , जितेन्द्र ठाकुर, पेखन गेदले, विजय साहू ,रोहित पटेल व सायबर सेल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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