फर्जी नियुक्ति मामले में संयुक्त कलेक्टर ने आयुर्वेद के प्राचार्य को जारी किया पत्र,एक व्यक्ति के दो अंकसूची का मामला..... पढ़े पूरी खबर।
बिलासपुर// आयुर्वेद विभाग में नियुक्ति मामले में आयुर्वेद महाविद्यालय/ चिकित्सालय के प्राचार्य/अधीक्षक पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है जिसमें संयुक्त कलेक्टर बिलासपुर ने सात दिवस के भीतर प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया है, बताते चले कि चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति मामले में एक व्यक्ति द्वारा दो दो रिजल्ट जारी करवाया गया था
जिसमें से एक रिजल्ट रेगुलर व एक समतुल्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें समतुल्यता प्रमाण पत्र का प्रतिशत 97% व एक प्रमाण पत्र 44% है, जिसमें से 44% प्रमाण पत्र वर्ष 2009 का हैं उससे एक वर्ष पूर्व 2008 में 97% श्रेणी सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी अतः आवेदक ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि प्रमाण पत्र फर्जी है व इनकी नियुक्ति भी फर्जी है क्योंकि भर्ती नियम के अनुसार यदि समतुल्यता प्रमाण के अतिरिक्त प्रमाण पत्र अर्थात दो दो प्रमाण पत्र धारी को यदि पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, आवेदन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है इस पूरे मामले में विभाग को कई बार शिकायत किया जा चुका हैं लेकिन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में विभाग कब तक कार्यवाही करेगा।
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