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अभनपुर तहसील से जुड़ा जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।

 अभनपुर तहसील से जुड़ा जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।


                                           
प्रतीकात्मक फोटो”

रायपुर// ग्राम टेकारी स्थित खसरा नंबर 323/1, रकबा 0.360 हेक्टेयर कृषि भूमि को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद फिलहाल संबंधित आदेश पर रोक लगा दी गई है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ग्राम टेकारी निवासी शारदा वर्मा का निधन 23 अप्रैल 2021 को हो चुका था, जिसका उल्लेख मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है। इसके बावजूद 24 जून 2025 को कथित तौर पर शारदा वर्मा को ही विक्रेता दर्शाकर भूमि की रजिस्ट्री कराए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में मृतका के पहचान पत्रों का दुरुपयोग किया गया।

मामले में एक और पेचीदगी यह है कि शारदा वर्मा द्वारा अपने पुत्र गुलाब वर्मा के पक्ष में वसीयत किए जाने का उल्लेख किया गया है। जबकि रिकॉर्ड बताते हैं कि गुलाब वर्मा की भी मृत्यु 24 फरवरी 2024 को हो चुकी थी। नियमों के अनुसार, वसीयत में नामित व्यक्ति के निधन के बाद संपत्ति का अधिकार वैधानिक वारिसों को जाता है।

इसके बावजूद वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया और 20 नवंबर 2025 को राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस दौरान मूल दर्जधारकों को न तो कोई सूचना दी गई और न ही आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिला।

शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित भूमि पहले से कौशल तारवानी, पिता उत्तमचंद तारवानी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बावजूद अन्य व्यक्ति यों के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया।

मामले की शिकायत के बाद प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब पूरे प्रकरण की जांच के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

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