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सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने की शिकायत

सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने की शिकायत

रायपुरअंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव श्री प्रदुमन शर्मा ने नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक-08 के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत में कहा गया है कि संबंधित जोन कार्यालय परिसर में जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer) की पहचान, पदनाम, कार्यालय स्थान एवं संपर्क विवरण जैसी आवश्यक सूचनाएँ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की गई हैं, जो कि अधिनियम की धारा 4(1)(b) का स्पष्ट उल्लंघन है। यह धारा प्रत्येक सरकारी विभाग को अपनी संगठनात्मक जानकारी, कार्य, अधिकार एवं जन सूचना अधिकारियों के विवरण स्वप्रेरणा (Suo Motu Disclosure) के रूप में प्रकाशित करने का निर्देश देती है ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो और पारदर्शिता बनी रहे।


श्री शर्मा ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि जोन क्रमांक-08 कार्यालय में उक्त प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जन सूचना अधिकारी की सभी सूचनाएँ तत्काल सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएं। साथ ही इस संदर्भ में की गई सभी कार्यवाही की लिखित व प्रमाणित जानकारी आयोग को प्रदान की जाए।


अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना के अधिकार का सम्मान लोकतंत्र की मूल भावना है, अतः इस प्रकार की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।

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